ATM से अगर निकल जाये, ग़लत, नक़ली या फटा हुआ नोट. RBI का नियम जानिए नहीं होगा आपका नुक़सान

ATM से पैसा निकालने के दौरान कई बार कटे-फटे नोट निकल आते हैं. फटे नोट को देखते हुए ही लोगों माथे पर बल पड़ जाता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब आखिर इस नोट का क्या होगा? क्योंकि दुकानदार तो कटे-फटे नोट को लेने से तो साफ इंकार ही कर देते […]

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11 months ago - 19:10
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ATM से अगर निकल जाये, ग़लत, नक़ली या फटा हुआ नोट. RBI का नियम जानिए नहीं होगा आपका नुक़सान
ATM से अगर निकल जाये, ग़लत, नक़ली या फटा हुआ नोट. RBI का नियम जानिए नहीं होगा आपका नुक़सान

ATM से पैसा निकालने के दौरान कई बार कटे-फटे नोट निकल आते हैं. फटे नोट को देखते हुए ही लोगों माथे पर बल पड़ जाता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब आखिर इस नोट का क्या होगा? क्योंकि दुकानदार तो कटे-फटे नोट को लेने से तो साफ इंकार ही कर देते हैं.

लेकिन ऐसे में मामलों में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास कटे-फटे नोट हैं, तो इसे आसानी से बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं. इसके लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता है.

नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकते बैंक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ATM से निकले कटे-फटे पुराने नोट को बदलने के लिए नियम बनाए हैं. नियम के अनुसार, बैंक ATM से निकले कटे-फटे नोट को बदलने से इंकार नहीं कर सकता है. आप आसानी से इसे बदलाव सकते हैं. इसके लिए किसी भी तरह की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है. जुलाई 2016 में रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगल बैंक खराब नोट बदलने से इंकार करते हैं, तो उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. ये नियम सभी बैंकों के ब्रांचों पर लागू होता है.

बैंक की जिम्मेदारी

रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर ATM से खराब या नकली नोट निकलता है, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है. नोट में अगर किसी भी तरह की खराबी है, तो इसकी जांच बैंक के कर्मचारियों द्वारा की जानी चाहिए. अगर नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को हर हाल में नोट को बदलना ही होगा.

नोट को बदलवाने की लिमिट

रिजर्व बैंक समय-समय पर कटे-फटे नोट को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है. इस तरह के नोटों को आप आसानी से किसी बैंक ब्रांच या रिजर्व बैंक कार्यालय में बदलवा सकते हैं. हालांकि, नोट को बदलवाने की भी एक तय लिमिट है. रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, एक व्‍यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्‍सचेंज करवा सकता है. साथ ही इन नोटों की कुल वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. हालांकि, बुरी तरह जले, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है.

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बैंक में कैसे बदलें कटे-फटे नोट?

ATM से निकले कटे-फटे नोट को बदलवाने के लिए आपको उस बैंक में जाना होगा, जिसके एटीएम से नोट निकले हैं. वहां जाकर आपको एक अप्लीकेशन लिखनी होगी. जिसमें आपको पैसे निकालने तारीख, समय, जिस जगह से पैसे की निकासी हुई है उसकी जानकारी लिखनी होगी. इसके बाद आवेदन के साथ एटीएम से निकली ट्रांजेक्शन संबंधित स्लिप भी अटैच करनी होगी. अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी. इसके बाद आपके नोट बैंक द्वारा बदल दिए जाएंगे.

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