कर्नाटक लिंगायत मठ सेक्स स्कैंडल: आरोपी के खिलाफ़ 694 पन्नों की चार्जशीट दाखिल!

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि कर्नाटक पुलिस ने बलात्कार के आरोपी लिंगायत द्रष्टा शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में 694 पन्नों का आरोप पत्र दायर

The Siasat DailyThe Siasat Daily verified Bot Account ?
11 months ago - 12:00
 0  8
कर्नाटक लिंगायत मठ सेक्स स्कैंडल: आरोपी के खिलाफ़ 694 पन्नों की चार्जशीट दाखिल!
कर्नाटक लिंगायत मठ सेक्स स्कैंडल: आरोपी के खिलाफ़ 694 पन्नों की चार्जशीट दाखिल!

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि कर्नाटक पुलिस ने बलात्कार के आरोपी लिंगायत द्रष्टा शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में 694 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हालांकि यह एक अंतरिम चार्जशीट है, जांच आगे बढ़ने पर विस्तृत चार्जशीट दाखिल की जाएगी।जांच अधिकारी अनिल कुमार द्वारा दायर आरोप पत्र में बलात्कार के आरोपी के खिलाफ 347 पृष्ठों की रिपोर्ट है।

इसमें दूसरे आरोपी, महिला छात्रावास वार्डन रश्मि और चौथे आरोपी, मठ के सचिव परमाहैया के खिलाफ भी आरोप हैं।

पुलिस ने कहा कि उन्हें 30 अक्टूबर से पहले स्थानीय अदालत में चार्जशीट दाखिल करनी थी और इसलिए उन्होंने अंतरिम चार्जशीट दाखिल की है।

चार्जशीट के अनुसार तीसरे आरोपी कनिष्ठ पुजारी और पांचवें आरोपी गंगाधरैया के संबंध में जांच जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके खिलाफ सबूतों का अभाव है।

पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (2) (एन), 376 (डीए), 376 (3), 201, 202, 506 के साथ 34 और 37 आईपीसी और कॉलम 17 (5) एल के तहत बलात्कार के आरोपी द्रष्टा और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पॉक्सो एक्ट, एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, धार्मिक संस्थान दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75।दो नाबालिग लड़कियों ने 26 अगस्त को प्रभावशाली लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुघ शरणारू और अन्य के खिलाफ यौन शोषण और बलात्कार का मामला दर्ज कराया था।

घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ के बाद, द्रष्टा को 1 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।इस खबर ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं। द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी द्रष्टा को तरजीह देने के लिए अभियोजन पक्ष को फटकार लगाई और उन्हें उसे एक विचाराधीन के रूप में मानने का आदेश दिया।

आरोपी स्वामीजी की जमानत याचिकाएं बार-बार खारिज हो चुकी हैं। उनकी परेशानी को और बढ़ाते हुए पीड़ितों के एक अन्य समूह ने उनके खिलाफ नई शिकायतें दर्ज कराई हैं।

Source

The Siasat Daily Read the latest news from Hyderabad, Telangana, India, Gulf and around the World. Get breaking news alerts from South India.