● मऊ में लागू होगी धारा 144, पहली अक्टूबर से शुरू होकर 30 नवम्बर तक रहेगी जारी
● त्योहारों के पेशेनजर हरकत में आ गए हैं जिले के अधिकारी
मऊ, 30 सितंबर 2022. अगले महीने से शुरू होने वाले कतारबंद त्यौहारों ने जिला प्रशासन के माथे की शिकन बढ़ा दी है। त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराने और जिले में कानून व्यवस्था को बहाल रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने मऊ नगर एवं जनपद में 1 अक्टूबर 2022 से धारा 144 को लागू करने का फैसला लिया है।
इस सिलसिले में अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह का कहना है कि पहली अक्टूबर के बाद से ही सिलसिलेवार त्यौहार पड़ रहे हैं जहां अवांछनीय तत्वों को जिले की शान्ति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द में दखलअंदाजी करने का मौका मिल सकता है। यही कारण है कि आने वाले त्यौहार गांधी जयंती, दशहरा, विजय दशमी, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज/चित्रगुप्त जयंती, गुरूनानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा, गुरुतेगबहादुर शहीद दिवस और विद्यार्थियों की विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर मऊ शहर और जिले में धारा 144 को सम्पूर्ण प्रभाव के साथ लागू किया जा रहा है। उनका कहना था कि त्योहारों के मौसम में सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने और लोक-शान्ति भंग होने की आशंकाओं को पूरी तरह मिटाने के लिए धारा 144 को 1 अक्टूबर 2022 से 30 नवम्बर 2022 तक रात 11 बजे तक जारी रखने का मंसूबा है।
सनद रहे कि धारा 144 को कानून व्यवस्था बहाल या बरक़रार रखने के उद्देश्य से ही लागू किया जाता है जिसमें 4 या 5 या उससे थोड़े अधिक लोगों को किसी बाहरी स्थान पर जमा होने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इसी तरह, किसी अप्रत्याशित घटना की रोकथाम या अन्य जरूरतों के पेशेनजर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी जाती हैं।