UAPA आरोपी सलीम मलिक को मिली ज़मानत: दिल्ली दंगा मामले में करीब 4 साल बाद रिहाई का रास्ता
दिल्ली दंगे से जुड़े UAPA मामले में आरोपी सलीम मलिक को हाईकोर्ट से ज़मानत मिली। करीब 4 साल बाद उन्हें राहत मिली है।
Key Highlights
- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा UAPA मामले के आरोपी सलीम मलिक को ज़मानत दी।
- करीब चार साल तक हिरासत में रहने के बाद मिली यह एक महत्वपूर्ण राहत है।
- मलिक पर 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साज़िश में शामिल होने का आरोप था।
दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजधानी में 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक गंभीर UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) मामले में आरोपित सलीम मलिक को दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी है। यह फैसला लगभग चार साल से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद आया है, जिससे उनके परिवार और समर्थकों को बड़ी राहत मिली है। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित साज़िश से संबंधित है।
न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला: साक्ष्य और हिरासत
सलीम मलिक पर आरोप था कि वे दिल्ली दंगों की कथित बड़ी आपराधिक साज़िश का हिस्सा थे। यह मामला जांच एजेंसियों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए सबूतों पर गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय सुनाया। अदालत ने पाया कि मामले की परिस्थितियों और मलिक द्वारा हिरासत में बिताई गई लंबी अवधि को देखते हुए, उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाना उचित है। यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के तहत ज़मानत मिलना अक्सर एक चुनौती भरा कार्य होता है।
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