दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत: मां की देखभाल और चेहलुम के लिए मिली राहत
दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को हाई कोर्ट से तीन दिनों की अंतरिम जमानत मिली। मां की देखभाल और मामा के चेहलुम के लिए राहत दी गई।
Key Highlights
- उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से तीन दिन की अंतरिम जमानत।
- मां की देखभाल और मामा के 'चेहलुम' में शामिल होने के लिए मिली राहत।
- खालिद 2020 के दिल्ली दंगों के यूएपीए मामले में आरोपी हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी उमर खालिद को तीन दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। यह राहत उन्हें अपनी मां की देखभाल करने और अपने मामा के 'चेहलुम' (मृत्यु के 40वें दिन की रस्म) में शामिल होने के लिए मिली है। कोर्ट ने मानवीय आधार पर यह फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने खालिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। यह अंतरिम जमानत केवल सीमित अवधि के लिए है, जिसके बाद उन्हें फिर से आत्मसमर्पण करना होगा। उनके वकील ने कोर्ट से अपील की थी कि परिवार को उनकी जरूरत है।
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