दिल्ली हाई कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के X अकाउंट की अंतरिम बहाली से इनकार किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट की अंतरिम बहाली की मांग ठुकरा दी।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली हाई कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के X अकाउंट को तुरंत बहाल करने से मना कर दिया।
- कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को मामले की सुनवाई के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
- आगे की सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।
'कॉकरोच जनता पार्टी' को झटका: कोर्ट ने X अकाउंट पर अंतरिम राहत देने से किया इंकार
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल को तत्काल बहाल करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है और याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें पेश करने का पूरा अवसर मिलेगा।
यह आदेश एक ऐसी याचिका पर आया है जिसमें पार्टी के एक्स अकाउंट को निलंबित करने या ब्लॉक करने को चुनौती दी गई थी। पार्टी का आरोप है कि यह कार्रवाई अनुचित और अवैध है। हालांकि, अदालत ने तत्काल प्रभाव से अकाउंट को फिर से सक्रिय करने की मांग को फिलहाल स्वीकार नहीं किया।
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