दिल्ली दंगे: IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन को उम्रकैद, कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली दंगे में IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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मुख्य बिंदु
- दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा।
- कड़कड़डूमा कोर्ट ने हत्या, दंगा भड़काने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई धाराओं में दोषी पाया।
- अंकित शर्मा के परिवार को इंसाफ, कोर्ट ने मामले को 'दुर्लभतम' न मानते हुए अधिकतम सजा सुनाई।
IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन को उम्रकैद
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन सहित पांच अन्य आरोपियों को भी इस मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अंकित शर्मा के परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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