जवाज़त ने यह भी कहा, किसी भी कंपनी पर वही जुर्माना लगाया जाएगा जो अपने प्रवासी श्रमिकों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नौकरियों में संलग्न करने या मूल नियोक्ताओं के अलावा अन्य नियोक्ताओं के साथ काम करने की अनुमति देता है.

उल्लंघन करने वाली कंपनियों को अपने खर्च पर स्थानीय मीडिया में उल्लंघन करने वाली कंपनी के प्रकाशन सहित 5 साल तक की अवधि के लिए विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करने पर भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा.

अवैध रूप से प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखने वाले प्रबंधक को 1 साल की जेल की सजा दी जाएगी, इसके बाद निर्वासन की सजा दी जाएगी, यदि प्रबंधक एक प्रवासी है। उल्लंघन में शामिल प्रवासी श्रमिकों की संख्या के साथ जुर्माना मूल्य गुणा किया जाएगा.

सऊदी अरब में जवाज़त ने मक्का और रियाद क्षेत्रों में 911 और किंगडम के बाकी सभी क्षेत्रों में 999 नंबर पर कॉल करके निवास, श्रम और सीमा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के ऐसे मामलों की सूचना देने के लिए जनता को बुलाया.

सऊदी पुलिस ने हिन्दी में ट्वीट कर दी जानकारी