सऊदी अरब में अवैध रूप से प्रवासी कामगारों को काम पर रखने के लिए नियोक्ताओं (Kafeelon) पर 100,000 जुर्माना
सऊदी अरब में पासपोर्ट के सामान्य निदेशालय (जवाज़त) ने चेतावनी दी है कि श्रम और निवास नियमों के उल्लंघन में प्रवासियों को काम पर रखने वाली किसी भी कंपनी पर 100,000 सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा
जवाज़त ने यह भी कहा, किसी भी कंपनी पर वही जुर्माना लगाया जाएगा जो अपने प्रवासी श्रमिकों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नौकरियों में संलग्न करने या मूल नियोक्ताओं के अलावा अन्य नियोक्ताओं के साथ काम करने की अनुमति देता है.
उल्लंघन करने वाली कंपनियों को अपने खर्च पर स्थानीय मीडिया में उल्लंघन करने वाली कंपनी के प्रकाशन सहित 5 साल तक की अवधि के लिए विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करने पर भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा.