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पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण शरण सिंह बरी, दिल्ली कोर्ट का अहम फैसला

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। यह फैसला कई महीनों से चल रहे हाई-प्रोफाइल मामले में आया।

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Monday, August 3, 2026
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पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण शरण सिंह बरी, दिल्ली कोर्ट का अहम फैसला
“पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण शरण सिंह बरी, दिल्ली कोर्ट का अहम फैसला”
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03 August 2026
पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण शरण सिंह बरी, दिल्ली कोर्ट का अहम फैसला

Key Highlights

  • दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी किया।
  • यह फैसला कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद आया है।
  • अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए पूर्व WFI प्रमुख को राहत दी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अहम फैसले में पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत के इस निर्णय ने देश के सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक पर विराम लगा दिया है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

Frequently Asked Questions

बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया है।

यह फैसला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की अदालत ने सुनाया है।

अदालत का यह फैसला उनके कानूनी मामले से संबंधित है। राजनीतिक भविष्य पर इसका क्या असर होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है और यह उनके व्यक्तिगत व पार्टी के निर्णय पर निर्भर करेगा।
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