पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण शरण सिंह बरी, दिल्ली कोर्ट का अहम फैसला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। यह फैसला कई महीनों से चल रहे हाई-प्रोफाइल मामले में आया।
Key Highlights
- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी किया।
- यह फैसला कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद आया है।
- अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए पूर्व WFI प्रमुख को राहत दी।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अहम फैसले में पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत के इस निर्णय ने देश के सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक पर विराम लगा दिया है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं।
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